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सुशासन तिहार में ग्रामीणों की शिकायत पर डीईओ पटेल ने प्रधान पाठक ठंडा राम सिदार को किया निलंबित

सारंगढ़:- छ.ग. शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार दौरान प्रकरण क्रमांक 25143573400153 अन्तर्गत ठंडाराम सिदार प्रधान पाठक शास. प्राथमिक शाला धनिगांव वि.ख. बरमकेला के विरूद्ध शिक्षकीय कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध मे शिकायत प्रस्तुत किया गया था। जिसपर जांच उपरांत कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला का पत्र क्र0/256/सुशासन त्यौहार / जांच प्रतिवेदन /2025-26 बरमकेला दिनांक 16.05.2025 के द्वारा शिकायत सत्य होने संबंधी सूचना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

जांच प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला का पत्र क्र0/234/का.ब.सू./2025-26 बरमकेला दिनांक 09.05.2025 के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला के द्वारा उक्त शिकायत की जांच दिनांक 09.05.2025 को विद्यालय मे उपस्थित होकर की गई। जिसमे प्राथमिक शाला धनिगांव वि. ख. बरमकेला मे पदस्थ ठंडाराम सिदार विगत 15 दिनो मे केवल एक-दो ही दिन विद्यालय आए और विद्यालय आकर चले जाते थे, विद्यालय मे सिदार अपने स्थान पर स्वयं सेवी शिक्षक के रूप मे सोनिया पटेल को कार्य पर रखा गया है, स्वीपर कभी-कभी स्कूल आते है और साफ-सफाई पर कोई ध्यान नही देते है। स्कूल के पानी टंकी मे कीटनाशक दवा घोलकर खेतो मे छिड़काव किया जाना पाया गया है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त सभी तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला के द्वारा सिदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था, जिसपर श्री सिदार द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब संतोषप्रद नही पाया गया है।

ठंडाराम सिदार प्रधान पाठक शास. प्राथमिक शाला धनिगांव वि.ख. बरमकेला का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है तथा शासकीय सेवा शर्तों के प्रति लापरवाही व अनुशासहीनता को प्रदर्शित करता है।

ठंडाराम सिदार प्रधान पाठक शास. प्राथमिक शाला धनिगांव वि.ख. बरमकेला जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त अवधि मे उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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Sudhir Chouhan

पत्रकार सुधीर चौहान (संपादक) स्वतंत्र भारत न्यूज़ मो.नं.9098259961

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