
सारंगढ़ बिलाईगढ़:- यथा संशोधित पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 में अपात्रता की कई प्रावधान है जिसमे कुछ महत्वपूर्ण है जो इस तरह है, शैक्षणिक योग्यता पंच पद के लिए 5वीं पास, सरपंच या उससे उच्च पद के लिए कम से कम 8वी पास होना आवश्यक है, उसे किसी पंचायत की बकायादार नही होना चाहिए, शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नही होना चाहिए।
निच्छेप राशि पंच पद के लिए 50 रु सरपंच पद के लिए 1000 रु सदस्य जनपद पंचायत के लिए 2000 रु सदस्य जिला पंचायत के लिए 4000 रु निर्धारित है किंतु आरक्षित वर्ग को इसकी आधी राशि जमा करना होगा।

चुनाव आयोग एक अनुमान के तहत नामांकन फॉर्म उपलब्ध कराई जाती है, जो कि कम भी हो सकता है, इस लिए दुकानों से ली गई फोटोकापी भी स्वीकार किया जाएगा। अभ्यथियों के लिए जो पात्रता या नियम है वही पात्रता प्रस्तावक के लिए भी है। अर्थात अधिनियम की धारा 36 के तहत अपात्र व्यक्ति प्रस्तावक नही हो सकता, उसे भी पंचायत का बकायादार नही होना चाहिए इसी तरह अन्य अपात्रता की श्रेणी में प्रस्तावक को नही होनी चाहिए।






