
परिवहन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक; उल्लंघन करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 22 अक्टूबर 2026। त्योहारों के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में चीन निर्मित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
अवैध कारोबार और दुर्घटनाओं की आशंका बनी वजह
जिला प्रशासन के अनुसार दशहरा, दीपावली सहित अन्य त्योहारों में पटाखों की मांग बढ़ने के साथ बाजारों में चीन निर्मित पटाखों की अवैध बिक्री की आशंका रहती है। ऐसे पटाखों में खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल से पर्यावरण प्रदूषण, जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और आगजनी जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चीन निर्मित सभी प्रकार के पटाखों के परिवहन, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
पुलिस और राजस्व अधिकारियों को निर्देश
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 21 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक तथा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। पुलिस अधीक्षक को अधीनस्थ थानों के माध्यम से आदेश के पालन के लिए निर्देशित किया गया है।
जिला प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य त्योहारों के दौरान अवैध पटाखा कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित करना है।






