कानूनक्राइम

संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने बेरोजगारी भत्ता के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया


सारंगढ़-बिलाईगढ़, 07 अप्रैल 2023/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेरोजगारों से वेबसाईट https://berojgaribhatta.cg.nic.in/ (बेरोजगारीभत्ता डॉट सीजी डाट एनआईसी डाट इन) के माध्यम से आवेदन आनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। सत्यापन केन्द्रों में बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया में आने वाले कठिनाइयों के संबंध में संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने स्पष्टीकरण जारी किए हैं। इस आशय का पत्र राज्य के समस्त कलेक्टर को भेजा गया है। जारी पत्र के अनुसार भौतिक सत्यापन के समय कुछ स्थानों पर अपलोड दस्तावेजों एवं आवेदक द्वारा लाये गये मूल दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई है, इसके संबंध में निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा लाये गये मूल दस्तावेज को ही सही माना जाये एवं लाये गये दस्तावेज की फोटो खींचकर सत्यापन स्थल पर ही उसे अपलोड किया जाए। यदि दस्तावेज सत्यापन स्थल पर आवेदक यह बताये कि उसके द्वारा भूलवश ऑनलाईन आवेदन में कोई त्रुटि रह गई है तो सत्यापन स्थल पर ही ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर, सुधरे आवेदन का प्रिंट निकाल लिया जाए और इस प्रकार प्राप्त प्रिंट पर आवेदक के हस्ताक्षर करवा लिया जाए एवं उसे रिकार्ड पर रखा जाये।

बेरोजगारी भत्ता योजना की सत्यापन प्रक्रिया में कुछ जिलों में यह बात भी आयी कि आवेदकों ने आवेदन एक जिले में किया है, परन्तु उनका बैंक खाता किसी अन्य जिले में है। फलस्वरूप ऐसे खातों के सत्यापन में व्यवहारिक कठिनाई आ रही है। इस संबंध में यह उचित होगा कि ऐसे आवेदकों को यह विकल्प दिया जाए कि यदि वे आवेदन करने वाले जिले के ही निवासी हैं तो वे उस जिले में नया बैंक खाता खोले और उस खाते को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। नया खाता खुलवाने में जिला प्रशासन आवेदक की सहायता करेगा अर्थात् आवेदक को आवेदन वाले जिले में नया बैंक खाता खुलवाना होगा। यदि आवेदक ने अन्य जिले का बैंक खाता को प्रस्तुत किया है और उसे बदलने का इच्छुक नहीं है तथा वह प्रस्तुत बैंक खाते वाले जिले का निवासी है तो सत्यापन केन्द्र में ही संबंधित आवेदक के निवास के पते में संशोधन कर दिया जाए जिससे आवेदक का आवेदन बैंक खाते वाले जिले में दिखने लगेगा। ऐसे आवेदक को उस जिले के सत्यापन केन्द्र में उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर दिया जाए। आवेदकों के आवेदन पत्र के सत्यापन के लिए क्लस्टर टीम के सत्यापन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय के द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश के लिए निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3) में आंशिक संशोधन किया गया है। अतः निर्देशित है कि सत्यापन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में पोर्टल में उपलब्ध बेरोजगारी भत्ता योजना की मार्गदर्शिका में उपलब्ध प्रपत्रों (प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3) का ही उपयोग किया जाए।

आपको यह पोस्ट कैसा लगा ? समीक्षा जरूर दें!

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Sudhir Chouhan

पत्रकार सुधीर चौहान (संपादक) स्वतंत्र भारत न्यूज़ मो.नं.9098259961

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button