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नया कानून को लेकर सरिया थाना में जनजागरूकता लाने कार्यशाला का आयोजन,जनप्रतिनिधि आमजन व स्कूली बच्चों को दी जानकारी

सरिया:- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीन नए आपराधिक कानून, 1 जुलाई, 2024 (सोमवार) से लागू हो जाएंगे, भारतीय न्याय संहिता कानून अब आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) की जगह लेगा. ये तोनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे।

जिसे लेकर आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया थाना परिसर मे जनजागरूकता लाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरिया अंचल सहित सभी बड़े प्रतिष्ठान के संचालक,सरपंच संघ,पत्रकार, कोटवार संघ, स्कूली छात्रा , शांति समिति के सदस्य, स्वयं सेवी संस्था सहित अंचल के आम जनमानस की भारी उपस्थिती मे थाना प्रभारी प्रमोद यादव द्वारा नए भारत का नया कानून आधुनिक तकनीक से सशस्त्र नवीन भारत का नया न्याय प्रणाली के संबंध मे विस्तार से जानकारी दी।

थाना प्रभारी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2024 से नया भारत का नया कानून आज से चालू हो गया है इस संबंध में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति,जनप्रतिनिधि,पत्रकार,कोटवार और हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं को नया भारत का नया कानून के संबंध में जानकारी दी गई है। थाना प्रभारी द्वारा रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार कर हर एक गांव में हर व्यक्ति तक इनका मैसेज पहुंचाना है।

और इस कानून के तहत पीड़ित पक्ष को तत्काल न्याय मिलेगा ऐसा ही इस कानून का बनाने का मनसा है और इसमें सभी का सहयोग की आवश्यकता है। तो हम लोग धीरे-धीरे इसको हर गांव में जाकर प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जायेगा।

इस कानून से सभी को लाभ मिलेगा और कानून के नियमों का पालन कराना हमारा पहला कर्तव्य है हम इसमें 100% अच्छे से काम करके न्याय दिलाएंगे।

नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है।

इनकी आवश्यकता और अपरिहार्यता स्पष्ट है, क्योंकि यह न केवल कानून के शासन को मजबूत बनाती हैं, बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं।

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Sudhir Chouhan

पत्रकार सुधीर चौहान (संपादक) स्वतंत्र भारत न्यूज़ मो.नं.9098259961

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