
गढ़उमरिया में जूटमिल पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुआ हंगामा; 66 पाव देशी शराब और बिक्री के ₹400 जब्त, शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी मामला दर्ज
रायगढ़, 23 अक्टूबर 2026। जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत जूटमिल पुलिस ने ग्राम गढ़उमरिया में कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की करने के मामले में तीन महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध दो अलग-अलग अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

66 पाव देशी शराब और बिक्री की रकम बरामद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर की रात थाना जूटमिल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे अवैध रूप से शराब बनाकर बेच रहा है। सूचना पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में संदिग्ध के मकान के पास घेराबंदी की।
इसी दौरान एक व्यक्ति थैला लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने पीछा कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान पिताम्बर लहरे, पिता चैतराम लहरे, निवासी गढ़उमरिया के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके थैले से 180 एमएल की प्लास्टिक बोतलों में भरी देशी मसाला शराब के 66 पाव, कुल 11.880 बल्क लीटर शराब तथा बिक्री की रकम 400 रुपये बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, जब्त शराब की कीमत 5,600 रुपये आंकी गई है।
आरोपी को छुड़ाने पहुंचीं महिलाएं, पुलिस कार्रवाई में बाधा का आरोप
पुलिस के मुताबिक, जब्त शराब के संबंध में गवाहों के समक्ष कानूनी कार्रवाई और वीडियोग्राफी की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा से निकलकर भागने का प्रयास किया। आरोप है कि इसके बाद मौके पर पहुंचीं बीना लहरे, दुमेश्वरी लहरे और रजनी मिरी ने पुलिस टीम के साथ विवाद करते हुए प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे से गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए संबंधित लोगों को अभिरक्षा में लिया। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का बयान प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध नहीं है।
दो अलग-अलग अपराध दर्ज, चारों आरोपी न्यायिक रिमांड पर
जूटमिल पुलिस ने अवैध शराब की बरामदगी के मामले में अपराध क्रमांक 651/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) में अपराध दर्ज किया। वहीं, शासकीय कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने और कथित आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित आरोपों पर अपराध क्रमांक 654/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने इस मामले में निम्नलिखित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है:
- पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे (24 वर्ष), पिता चैतराम लहरे, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।
- बीना लहरे (26 वर्ष), पति पिताम्बर लहरे, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।
- दुमेश्वरी लहरे (50 वर्ष), पति चैतराम लहरे, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।
- रजनी मिरी (30 वर्ष), पति हरे कृष्णा मिरी, निवासी कुसापास, सुंदरगढ़, ओडिशा।
एसएसपी का सख्त संदेश: अवैध शराब के कारोबार पर जारी रहेगी कार्रवाई
रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अथवा किसी भी शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों पर नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी ने आम नागरिकों से अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
रायगढ़ पुलिस का संदेश साफ है—अवैध शराब के कारोबार और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामलों में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।






