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खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए 14 अगस्त तक कराएं बीमा,संभावित मौसमीय जोखिमों को देखते हुए कृषि विभाग की किसानों से अपील

रायगढ़, 11 अगस्त 2026/ खरीफ वर्ष 2026 में प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसम की अनिश्चितता से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिले में व्यापक रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित है। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी धान एवं अन्य अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य कराएं। मौसम में संभावित बदलाव एवं अनियमित वर्षा जैसी परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के लिए फसल बीमा कराना महत्वपूर्ण है। कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वे प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, असमान वर्षा सहित मौसम संबंधी जोखिमों से अपनी फसल को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें।*बैंकों में पहुंचकर बीमा प्रक्रिया की ली जानकारी*फसल बीमा योजना के सुचारू संचालन एवं किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से प्रबंधक श्री आशीष टोप्पो एवं जिला समन्वयक श्री संजीव साहू द्वारा जिले के विभिन्न बैंक शाखाओं का दौरा किया गया। इस दौरान फसल बीमा से संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई तथा बैंक अधिकारियों से किसानों के बीमा प्रस्ताव समय पर पोर्टल पर दर्ज करने का आग्रह किया गया।*विफल एवं लंबित बीमा दावा राशि के भुगतान के लिए विशेष अभियान*प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत विगत वर्षों की विफल अथवा लंबित दावा राशि के भुगतान के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे बीमित किसान जिनकी दावा राशि बैंक खाता बंद होने, नाम में अंतर, निष्क्रिय बैंक खाता अथवा बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होने जैसे कारणों से भुगतान नहीं हो सकी है, वे अपने नवीनतम बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध कराएं तथा खाते को आधार से सीडिंगध्लिंकिंग कराएं। इससे लंबित दावा राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।*बैंक, सीएससी या अधिकृत बीमा प्रतिनिधि से कराएं फसल का बीमा*कृषि विभाग रायगढ़ ने किसानों से अपील की है कि वे 14 अगस्त 2026 तक अपने नजदीकी बैंक शाखा, लोक सेवा केंद्र (सीएससी) अथवा अधिकृत बीमा प्रतिनिधि से संपर्क कर धान एवं अन्य अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा जरूर कराएं। कृषि विभाग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसम की अनिश्चितता से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। किसानों से अपील है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी फसल का बीमा कराकर योजना का लाभ उठाएं।

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Sudhir Chouhan

पत्रकार सुधीर चौहान (संपादक) स्वतंत्र भारत न्यूज़ मो.नं.9098259961

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